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शहर में होटल, दुकान व अस्पताल की रजिस्ट्रेशन जरूरी, pblabour.gov.in पर करें अप्लाई
पठानकोट | लेबर इन्फोर्समेंट अफसर मनोज शर्मा ने बताया कि पंजाब शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1958 पंजाब में लागू है। एक्ट के अधीन शहर में दुकानों, होटलों, शॉपिंग माल, अस्पतालों आदि की रजिस्ट्रेशन जरूरी है। सरकार की तरफ से इस एक्ट के अधीन रजिस्ट्रेशन को आसान करते हुए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने की सुविधा प्रदान की गई है। सरकार की वेबसाइट pblabour.gov.in पर लॉगइन करके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाई जा सकती है। उन्होंने समूह दुकानदारों, होटलों, रेस्टोरेंट, ढाबों, अस्पतालों मालिकों से अपील की वह अपने अदारों को जल्दी से जल्दी ऑनलाइन रजिस्टर्ड करवाएं।