लटकता सरिया ले जाने पर पाबंदी
जिला मजिस्ट्रेट नीलिमा ने आदेश जारी कर जिला पठानकोट की हदूद में घड़ूके /ट्रालियां /मोटर साइकिल ट्राली और ठेले पर लटकता सरिया लेकर जाते वाहनों पर पूर्ण पाबंदी लगा दी है।
इसके साथ ही आम पब्लिक या सरकारी अदारे की तरफ से सड़कों /गलियों में रेत /बजरी /ईंटों या घरेलू मलबा लगाने पर पाबंदी लगा दी है। जिला मजिस्ट्रेट गैर मंजूरशुदा अहाते /ढाबे में बैठकर शराब पीने पर पाबंदी लगाई है। उन्होंने एक ओर आदेश में वाहनों पर सवार या पैदल जाते लोगों (मर्द /औरत) कपड़े या मुखौटों से मुंह ओढ़ने पर पूर्ण पाबंदी लगाई है।
सरहद के एक किमी में लोगों के जाने पर पाबंदी
जिला पठानकोट में स्थित भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा से एक किलोमीटर के घेरे के अंदर रात 8 बजे से पांच बजे तक आम लोगों के जाने पर पाबंदी लगा दी है। आदेश बीएसएफ, पुलिस, सेना, सीआरपीएफ, होम गार्ड और केंद्रीय आबकारी के कर्मचारियों और ड्यूटी पर तैनात अमले पर लागू नहीं होगा। आदेश 6 जुलाई तक लागू रहेंगे।