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रानी सती मंदिर समिति के 12 लोगों पर केस

3 वर्ष पहले
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अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने की थी सती जैसी कुप्रथा का महिमामंडन करने की शिकायत

भास्कर संवाददाता | सेंधवा

मंदिर निर्माण कर सती जैसी कुप्रथा का महिमामंडल करने को लेकर की गई शिकायत पर शहर थाना पुलिस ने शनिवार को रानी सती मंदिर समिति के 12 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया।

शहर थाना प्रभारी जेसी पाटीदार ने बताया अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के प्रमुख अजय मित्तल ने 6 फरवरी को मंदिर समिति के खिलाफ पुलिस को आवेदन दिया था। इसकी जांच की गई। इसमें सामने आया की मंदिर समिति ने रानी सती मंदिर निर्माण कर सती प्रथा का महिमामंडन एवं अंधश्रद्धा का गुणगान किया है। इस पर समिति के रेखा गर्ग, वंदना गोयल, मीणा गोयल, कविता अग्रवाल, कृति अग्रवाल, अनूप गोयल, जितेंद्र गर्ग, उमेश गर्ग, प्रकाश अग्रवाल, विपुल गोयल, पंकज अग्रवाल एवं सतीश शर्मा के खिलाफ धारा 2 (ख) एवं 5 सती निवारण अधिनियम 1987 के तहत केस दर्ज किया। इस अधिनियम के तहत 1 वर्ष से 7 वर्ष तक सजा और 5 हजार से 30 हजार तक जुर्माने का प्रावधान है। पुलिस इस संबंध में प्रतिवेदन कलेक्टर को भेजेगी।

समिति के सदस्यों ने दिए इस्तीफे- पुलिस के अनुसार शहर थाने में सती अधिनियम निवारण के तहत पहली बार केस दर्ज हुआ है। पुलिस ने बताया दादी नारायणी सेवा समिति के सदस्य पद से इस्तीफा दे चुके हैं।

अब तक ये हुआ मामले में- शहर में 3 से 7 फरवरी को मंदिर समिति ने किला परिसर में रानी सती की प्राण-प्रतिष्ठा की थी। इस पर अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, पुलिस महानिदेशक, आयकर विभाग, कलेक्टर व एसपी से शिकायत की। इसके बाद बिजली कंपनी ने मंदिर परिसर का बिजली कनेक्शन अवैध मानते हुए काट दिया। आयकर विभाग ने भी रानी सती मंदिर समिति को नोटिस दे कर दान के माध्यम से हुई आय तथा व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत करने के लिए कहा है। राजस्व विभाग की जांच भी इस मामले कर रहा है। पुरातत्व विभाग के अफसर ने जांच के बाद किला परिसर में मंदिर निर्माण को अवैधानिक बताकर कलेक्टर को इसे हटाने के लिए पत्र लिखा। हालांकि कार्रवाई नहीं होने पर अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने कलेक्टर के खिलाफ हाईकोर्ट इंदौर में अवमानना याचिका दायर की है।

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