पटियाला | 30 साल पहले धक्का-मुक्की में एक व्यक्ति की मौत के मामले में बरी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू को 1 हजार रुपए जुर्माना भरने का आदेश सुनाया था। सोमवार को जिला सेशंस जज संजीव बेरी की अदालत में उनकी ओर से उनके वकील एचपीएस वर्मा ने जुर्माना भर दिया।