अदालत की तरफ से दो भुक्की तस्करों को 10 साल की कैद
अदालत की तरफ से दो भुक्की तस्करों को 10 साल की कैद
3 वर्ष पहले
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पटियाला| भुक्की तस्करी के मामले में अतिरिक्त सेशन जज दविंदर कुमार की अदालत ने अजमेर सिंह जिला लुधियाना और सज्जन सिंह उर्फ मंगा निवासी लुधियाना को दोषी करार देते 10-10 साल की कैद और 1-1 लाख रुपए जुर्माना किया है। थाना सदर राजपुरा में साल 2014 को मामला दर्ज किया गया था।