बच्चे से कुकर्म करने के मामले में अतिरिक्त सेशन जज मनजोत कौर ने दोषी जीत सिंह उर्फ हरजीत सिंह निवासी गांव तेपला संधू को धारा-4 पोक्सो एक्ट और धारा 377 में 7-7 साल कैद की सजा सुनाई है। उस पर 25-25 हजार रुपए जुर्माना दोनों धाराओं में लगाया गया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को 5-5 महीने की सजा और भुगतनी होगी। पुलिस से शिकायत में बताया गया था कि पीड़ित का सात साल का लड़का है। वह 16 जनवरी 2017 की शाम को आग सेंक रहा था। दोषी ने बेटे को 50 रुपए का लालच देकर कुकर्म किया था। बाद में बच्चे को एपी जैन अस्पताल में दाखिल कराया गया था। पुलिस ने मेडिकल कराने के बाद 17 जनवरी 2017 को आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया था।