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दुष्कर्मी पिता को उम्रकैद व एक लाख जुर्माना

3 वर्ष पहले
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पटना|लैंगिक अपराध से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश सह एडीजे प्रथम रविंद्र नाथ त्रिपाठी ने शुक्रवार को एक व्यक्ति को सगी पुत्री से लगातार बलात्कार करने का दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा व एक लाख रुपए जुर्माना किया। विशेष न्यायाधीश ने मामले में सुनवाई के बाद पटना शहर के ही निवासी एक 45 वर्षीय व्यक्ति को पाक्सो एक्ट की धारा 6 और भादवी की धारा 376 के तहत दोषी पाते हुए यह सजा सुनायी। जुर्माने की राशि वसूल होने पर उसका 80 प्रतिशत राशि पीड़िता को देने का भी आदेश दिया। यह राशि पीड़िता की पढ़ाई व शादी पर खर्च किया जाएगा। मामला वर्ष 2013 का था। आरोप के अनुसार दोषी अपनी नाबालिग पुत्री के साथ दो साल से दुष्कर्म कर रहा था। अभियोजन के मुताबिक उसकी मां जब इसे रोक पाने में नाकाम रही तो उसने आत्महत्या कर ली थी।

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