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सेंट्रल बैंक का पूर्व एकाउंटेंट फर्जीवाड़ा में दोषी करार

3 वर्ष पहले
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पटना|सिविल कोर्ट स्थित सीबीआई के विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह ने सेंट्रल बैंक में हुए फर्जीवाड़ा के एक मामले में पूर्व एकाउंटेंट को दोषी करार दिया। सजा के बिंदु पर सुनवाई 24 अप्रैल को होगी। विशेष न्यायाधीश ने मामले में सुनवाई के बाद पटना जिले के राजेंद्रनगर स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के तत्कालीन एकाउंटेंट दिलीप कुमार सरकार को भादवि और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की विभिन्न धाराओं में दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी की जमानत रद्द करते हुए बेउर जेल भेज दिया। आरोप के अनुसार दोषी वर्ष 1991-93 के बीच बैंक की राजेंद्रनगर शाखा में पदस्थापित था और डिमांड ड्राफ्ट के खाली विपत्रों का प्रभारी था। 1992 में उसने बैंक ड्राफ्ट की चोरी कर उन्हें फर्जी तरीके से विभिन्न फर्मों के नाम जारी कर 19.14 लाख रुपए की चपत लगाई।

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