एक साल पहले हटाए गए सांख्यिकी स्वयंसेवकों को हाईकोर्ट से भी राहत नहीं
काम से हटाए गए सांख्यिकी स्वयंसेवकों के मामले में हाईकोर्ट के दो जजों की खंडपीठ ने एकलपीठ का फैसला बरकरार रखते हुए उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी एवं न्यायमूर्ति नीलू अग्रवाल की खंडपीठ ने इन मामलों में दायर अपीलों को खारिज कर दिया।
वर्ष 2012-13 में काफी संख्या में सांख्यिकी स्वयंसेवकों की नियुक्ति की गई थी। इनका काम प्रखंड स्तर पर फसल बीमा का आंकड़ा संग्रह, जनगणना कार्य करना, जन्म-मृत्यु आंकड़ा संग्रह करना, लघु सिंचाई की गणना आदि था। काम नहीं रहने के कारण जून 2017 में इन्हें सरकार हटा दिया था।