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पटना सिटी|अपर जिला सत्र न्यायाधीश चतुर्थ कमरूल होदा ने तिहरे

3 वर्ष पहले
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पटना सिटी|अपर जिला सत्र न्यायाधीश चतुर्थ कमरूल होदा ने तिहरे हत्याकांड में मंगलवार को सात अभियुक्तों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व प्रत्येक को 15 हजार रुपए आर्थिक दंड की सजा सुनाई। आर्थिक दंड नहीं दिए जाने पर छह माह की सजा अतिरिक्त होगी। खाजेकलां थानाक्षेत्र में एक साथ तीन लोगों की हत्या का मामला काफी चर्चित रहा था। इस हत्याकांड में मंगलवार को कोर्ट का फैसला आया है। अदालत ने इस मामले में मित्तन घाट निवासी दिनेश सिंह, हमाम लेन निवासी मनोज कुमार सिंह (सहोदर भाई), बख्शी मोहल्ला निवासी संजय यादव, सुधीर यादव, दिलीप यादव, बिंडो उर्फ विनोद यादव व मंटू उर्फ मुकेश प्रसाद को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व जुर्माना लगाया है। इसके अतिरिक्त अभियुक्त संजय यादव, दिलीप यादव एवं सुधीर यादव को आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाते हुए पांच साल की सजा व पांच हजार का जुर्माना लगाया गया है। दोनों दफा एक साथ चलेगी। अपर लोक अभियोजक सरदार गुरुमीत सिंह ने बताया कि मामले में साक्ष्य के अभाव में आठ को दोष मुक्त भी किया गया है।

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