डॉक्टर से 2 करोड़ हड़पने वाले को बचा रही पुलिस
कोचिंग व्यवसाय के नाम पर डॉक्टर हिमांशु राय से करीब 2 करोड़ रुपए गबन करने के आरोपी को पुलिस लगातार कई वर्षों से बचा रही है। हैरत की बात है कि कोर्ट के आदेश पर भी पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर रही है। आरोपी अभिषेक कुमार दरभंगा के कमतौल का रहने वाला है। अब निचली अदालत ने मामले में अभिषेक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। इससे पहले जनवरी में ही कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ जमानती वारंट जारी करते हुए उसे हाजिर होने के लिए कहा था। आरोपी 2015 से लगातार एंटीसिपेटरी बेल फाइल कर रहा है और कोर्ट उसे खारिज कर रही है। हिमांशु ने 2014 में ही पत्रकारनगर थाने में अभिषेक के खिलाफ गबन का मामला दर्ज कराया था। इस बीच कई बार कोर्ट आरोपी के जमानत याचिका को खारिज कर चुकी है।
कोर्ट के आदेश की अवहेलना
आरोपी अभिषेक के जमानत याचिका को हाईकोर्ट के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट भी खारिज कर चुकी है। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए दो हफ्ते में आरोपी को कोर्ट में सरेंडर करने को कहा था। लेकिन वह अब तक फरार है। डॉ. हिमांशु राय ने अभिषेक के खिलाफ 2 सितंबर, 2014 को एफआईआर दर्ज कराई। फिर 2015 में हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट दाखिल किया। इस बीच 2017 में निचली अदालत में पुलिस ने फाइनल फॉर्म दाखिल किया। कोर्ट ने जांच रिपोर्ट को गलत ठहराते हुए आरोपी के खिलाफ समन जारी किया।
जमानत याचिका खारिज होने के बाद भी अगर आरोपी ने सरेंडर नहीं किया था तो पुलिस को आरोपी के खिलाफ कुर्की वारंट लेना था। थाने की पुलिस जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट को सौंपे। पूरे मामले का रिव्यू किया जाएगा। -राजेश कुमार, डीआईजी सेंट्रल रेंज, पटना