बेली रोड पर अतिक्रमण मामले में बीएसएनएल से जवाब तलब
पटना | बेली रोड पर जेडी वीमेंस कॉलेज से शेखपुरा तक अतिक्रमण के खिलाफ दायर जनहित मामले की सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने रोड से टेलीफोन पोल हटाने के सिलसिले में बीएसएनएल को एक हफ्ते में जवाब देने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन व न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद की खंडपीठ ने इंदिरा शर्मा की जनहित याचिका को सुनते हुए उक्त आदेश दिए। सुनवाई में दक्षिण बिहार विद्युत कंपनी की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि सड़क किनारे अवरोधक बने सभी बिजली खंभों को हटा लिया गया है।