जनहित मामले की सुनवाई, कैदियों की अद्यतन स्थिति देने का आदेश
पटना | प्रदेश के जेलों की खराब स्थिति और वहां कैदियों की स्थिति की अद्यतन जानकारी देने का आदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार को दिया है। मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन एवं न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद की खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में स्वतः दायर हुई एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए उक्त आदेश दिए। मामले की अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी। देश की जेलों की स्थिति सुधारने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर, 2017 को एक फैसले से सभी उच्च न्यायालयों को आदेश दिया था कि वे अपने राज्यों के जेलों की स्थिति सुधार की मॉनीटरिंग करते रहें।