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राजीवनगर के मकानों को नियमित करने का फॉर्म अगले सप्ताह से

3 वर्ष पहले
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आशियाना-दीघा रोड के पूरब राजीवनगर स्थित 600 एकड़ में बने मकानों को नियमित करने का आवेदन फॉर्म अगले सप्ताह निकलेगा। बिहार राज्य आवास बोर्ड ने आवेदन फॉर्म का प्रारूप तैयार कर नगर विकास एवं आवास विभाग को भेजा था। विभाग से अनुमति मिल गई है। इस सप्ताह आवेदन फॉर्म का विस्तृत विज्ञापन निकलेगा।

अगले सप्ताह से फॉर्म की बिक्री शुरू होगी। बिहार राज्य आवास बोर्ड ने आवेदन फॉर्म की कीमत 500 रुपए रखा है। आवेदन फॉर्म खरीदने वाले मकान मालिक 31 मई तक आवेदन फॉर्म जमा कर सकेंगे। आवेदन फॉर्म के साथ मकान का दस्तावेज साक्ष्य के रूप में जमा करना अनिवार्य है। इसकी जांच बिहार राज्य आवास बोर्ड के पदाधिकारी करेंगे। दस्तावेज सही पाए जाने वाले मकान मालिकों को बंदोबस्ती शुल्क जमा करने का अनुमति पत्र दिया जाएगा। यदि पैसा नहीं है तो मकान को नियमित कराने के लिए अनुमति पत्र के आधार पर बैंक से हाउसिंग लोन ले सकेंगे।

बंदोबस्ती शुल्क

दो कट्ठा या उससे कम के प्लॉट में बने मकान के लिए बंदोबस्ती शुल्क सर्किल दर की 25 प्रतिशत प्रति कट्ठा राशि देनी है।

दो से पांच कट्ठा तक के प्लॉट में बने मकानों के लिए सर्किल दर की पहले दो कट्ठा पर 25%, शेष तीन कट्ठा पर 50% राशि देनी है।

5 कट्ठा से अधिक के प्लॉट में बने मकानों के लिए बंदोबस्ती शुल्क सर्किल दर का पहले दो कट्ठा पर 25%, शेष तीन कट्ठा पर 50%, शेष भूमि का 100%राशि देनी है।

प्रधान मुख्य सड़क पर अवस्थित आवासीय प्लॉट

5 कट्ठा तक के अाकार वाले प्लॉट में बने मकानों को नियमित कराने के लिए बंदोबस्ती शुल्क सर्किल दर का 75 प्रतिशत राशि देन ी है।

5 कट्ठा से अधिक आकार के प्लॉट में बने मकानों को नियमित कराने के लिए बंदोबस्ती शुल्क सर्किल दर का पहले 5 कट्ठे पर 75%, शेष भूमि का 100% राशि देनी है।

व्यावसायिक भूखंड

व्यवसायिक उपयोग वाले मकानों को नियमित कराने के लिए बंदोबस्ती शुल्क सर्किल दर का 100 प्रतिशत राशि देनी है।

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