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एससी-एसटी एक्ट के 36 पीड़ितों व मृतकों के परिजनों को 50 लाख 40 हजार रु. मुआवजा

3 वर्ष पहले
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पटना|डॉ. भीमराव अांबेडकर की जयंती पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य योगेंद्र पासवान और डीएम कुमार रवि ने अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत 36 पीड़ितों और मृतक के आश्रितों को 50 लाख 40 हजार रुपए के मुआवजे की स्वीकृति का आदेश दिया। सभी लाभुकों के बैंक खाते में राशि पब्लिक मैनेजमेंट फाइनेंस सिस्टम के माध्यम से ऑनलाइन भेजी गई। डीएम ने बताया कि मृतक पंकज कुमार की आश्रित कुमली देवी, पति दीनानाथ राम, विजय नगर साकेतपुर, हनुमान नगर को 8,25,000 रुपए मुआवजे का स्वीकृति पत्र दिया गया। मौके पर अनुसूचित जाति आयोग के योगेंद्र पासवान, अपर जिला दंडाधिकारी, वीरेंद्र पासवान,जिला कल्याण पदाधिकारी संजय शर्मा आदि उपस्थित थे।

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