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अधूरी पेयजलापूर्ति योजनाओं पर राज्य सरकार से जवाब तलब, 4 हफ्ते बाद होगी सुनवाई

3 वर्ष पहले
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पटना | राज्य में पेयजलापूर्ति की योजनाएं अधूरी पड़ी रहने के मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन की खंडपीठ ने एडवोकेट सुधीर कुमार ओझा की जनहित याचिका को सुनते हुए राज्य सरकार को पूरा ब्योरा पेश करने का आदेश दिया।

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