सुवाप में अवैध देसी शराब के 64 पव्वे जब्त, आरोपी फरार
मतोड़ा| सुवाप सरहद में रविवार को दो कार्टून में बिना लाइसेंस अवैध देसी शराब लेकर जा रहा आरोपी पुलिस को देख फरार हो गया। पुलिस थाना मतोड़ा के मुख्य आरक्षी चतुरसिंह राजपुरोहित ने बताया कि मुखबीर की सूचना मिलने पर मतोड़ा पुलिस थाना के सहायक उपनिरीक्षक जुगतसिंह मय पुलिस टीम सुवाप सरहद में मीरा निंबड़ी निवासी इंद्रसिंह पुत्र रिड़मलसिंह राजपूत दो कार्टुन लिए जाता दिखाई दिया तो पुलिस को देखकर आरोपी मौके पर कार्टून छोड़ कर भाग गया। पुलिस द्वारा कार्टून की तलाशी लेने पर कार्टून के अंदर अवैध देसी शराब के 64 पव्वे जब्त किए।
खेत में रखी अरंडी की 12 बोरी चुराकर ले गए चोर
फलोदी | थाना क्षेत्र के कुंडल गांव स्थित एक खेत पर ढंककर रखी गई अरंडी फसल की 12 बाेरी चोर चुराकर ले गया। पुलिस ने बताया कि भंवरलाल पुत्र पूनमचंद पालीवाल निवासी होपारड़ी ने बताया कि उसका कुंडल में कृषि फार्म है। 18 मई को शाम के समय उसने अरंडी की फसल निकलवाकर साढ़े तेरह बोरियों में भरकर खेत में ही ढंककर रखी दी। 19 तारीख की रात्रि को चोर उसमें से 12 बोरियों चुराकर ले गया।
8वीं परीक्षा से बालिका को वंचित रखने का आरोपी न्यायालय में पेश
सामराऊ | सामराऊ चौकी इंचार्ज घेवरराम ने बताया कि खुशालाराम पुत्र धीराराम मेघवाल निवासी दयाकौर ने पुलिस थाना लोहावट में मामला दर्ज प्रकरण मुल्जिम देवीलाल पुत्र गिरधारीलाल पालीवाल निवासी मंडला कलां को खुशालाराम की भतीजी रेखा को कक्षा सात व आठ में एम पब्लिक स्कूल के नाम से मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र नहीं होने के बावजूद भी धोखा कर आठवीं की परीक्षा से वंचित रखा व फीस के पैसे लेकर गबन किए जाने पर मुल्जिम देवीलाल को घेवरराम ने सोमवार को न्यायालय में पेश किया।
पुलिस थाना में झगड़ा करने पर चार जनों को गिरफ्तार किया
मतोड़ा | पुलिस थाना परिसर में आपस में झगड़ा करते चार लोगों को पुलिस ने शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। मुख्य आरक्षी चतुरसिंह राजपुरोहित ने बताया कि रविवार को जमीन विवाद को लेकर पुलिस थाना में लड़ाई-झगड़ा करते हुए आरोपी आपस में मरने-मारने पर उतारू हो गए। थानाधिकारी दीपसिंह चौहान के निर्देशानुसार पल्ली द्वितीय निवासी श्रवण पुत्र मानाराम विश्नोई, केलावा निवासी सुखराम पुत्र पाबूराम, कोजाराम पुत्र हड़मानाराम विश्नोई, जुड निवासी राजेश पुत्र मानाराम विश्नोई को गिरफ्तार कर ओसियां उपखंड अधिकारी के समक्ष पेश किया।
भूखंडों की लाटरी पर रोक का प्रार्थना-पत्र खारिज
फलोदी | स्वामी विवेकानंद नगर आवासीय योजना के भूखंडों के आवंटन के लिए लॉटरी पर रोक लगाने के लिए पेश प्रार्थना पत्र सिविल न्यायाधीश फलोदी डॉ. मनोज जोशी ने सोमवार सुबह खारिज कर दिया। प्रार्थी प्रफुल्ल कुमार पुत्र अशोक बुरड निवासी फलोदी ने न्यायालय में धारा 151 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर न्यायालय को बताया कि उसके पिता स्व. अशोक बुरड ने अपने 202 गुणा 202 फीट भूखंड पर पालिका के विरुद्ध निषेधाज्ञा जारी करवाने के लिए दावा व प्रार्थना पत्र पेश किया था जिसमें न्यायालय ने उसे अंतरिम राहत प्रदान नहीं की जिसकी अपील एडीजे कोर्ट फलोदी में पेश की थी वह अपील भी न्यायालय ने खारिज कर दी। तब उन्होंने राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट पेश की वह रिट भी हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है इस अवधि के दौरान पालिका ने उनको जमीन से बेदखल कर दिया है तथा अशोक कुमार की मृत्यु हो गई है। जिसके स्थान पर हमें प्रतिस्थापित करने का प्रार्थना पत्र न्यायालय में विचाराधीन है। पालिका हमारे उक्त भूखंड को विवेकानंद नगर अावासीय योजना में सम्मिलित कर आवंटन करने को आमादा है इसलिए उनके विरुद्ध स्टे जारी किया जाए। इसके जवाब ने नगरपालिका के वकील भवानीशंकर चांडा ने कहा कि अभी प्रार्थी को न्यायालय ने अशोक कुमार के स्थान पर प्रतिस्थापित नहीं किया है इसलिए उसको ऐसा प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश करने का कोई अधिकार नहीं है। इस लॉटरी से पब्लिक एट लार्ज को लाभ होगा तथा इस आय का उपयोग भी जनहित में होगा। प्रार्थी की ओर से फर्जी पट्टा सेटिंग कर अतिक्रमण की कुचेष्टा की गई है। प्रार्थी ना तो अपना कब्जा सिद्ध कर सका है और ना ही अपने स्वामित्व के दस्तावेज।