भोपाल/ जबलपुर| मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने आरकेडीएफ मेडिकल कॉलेज में 2014 बैच के एमबीबीएस छात्रों की फीस वृद्धि पर रोक लगा दी। जस्टिस आरएस झा एवं जस्टिस राजीव दुबे की खंडपीठ ने मेडिकल एजुकेशन विभाग के प्रमुख सचिव, मप्र निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग भोपाल के सचिव और आरकेडीएफ कॉलेज के डीन को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 18 जून को होगी। छात्र आदित्य नेमा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया कि 2014 में एफआरसी ने एमबीबीएस की सालाना फीस 4 लाख रुपए तय की थी।