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55 मकान मालिकों को डीटीपी का नोटिस, 24 घंटे में खाली करें

3 वर्ष पहले
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कुंडली गांव की फिरनी के बाहर बने 55 मकानों पर खतरे के बादल मंडरा गए है। बगैर एनओसी के बनाए गए 55 मकान मालिकों को जिला नगर योजनाकार विभाग ने 24 घंटे में मकान खाली करने के आदेश दिए है। सोमवार को सभी मकानों के बाहर नोटिस चस्पा दिया गया है। यह कार्रवाई नगर योजनाकार विभाग के निदेशक केएम पांडुरंग के आदेश पर की गई है।

कुंडली गांव में काफी समय से अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही है। इसकी शिकायत नगर योजनाकार विभाग के निदेशक केएम पांडुरंग को मिली थी। उन्होंने इसे गंभीरता से लिया और जिला नगर योजनाकार को 24 घंटे का नोटिस देकर इन्हें तोड़ने का आदेश दिया है। सोमवार को डीटीपी की तरफ से जेई सितेंद्र सिंह, विजय सिंह व गिरदावर अजीत सिंह की टीम कुंडली गांव में पहुंची। जिला नगर योजनाकार विभाग की टीम ने सभी 55 मकानों के बाहर एक नोटिस चस्पा दिया। जिसमें आदेश दिया गया है कि यह मकान अवैध रूप से बना हुआ है। पंजाब शेड्यूल रोड एक्ट के तहत इस मकान को ताेड़ने के आदेश मिले है। इसलिए इसे 24 घंटे के अंदर खाली करने का आदेश दिया जाता है।

राई . कुंडली गांव में मकानों के बाहर नोटिस चस्पाती डीटीपी की टीम।

हमारे साथ अन्याय कर रहा है विभाग, जमीन की रजिस्ट्री व इंतकाल हमारे नाम है

जिन 55 मकानों को तोड़ने का नोटिस दिया गया है। उनके मकान मालिकों में विभाग के प्रति रोष पनप रहा है। मकान मालिकों ने कहा कि जमीन की रजिस्ट्री व इंतकाल उनके नाम पर है। यदि यहां अवैध कॉलोनी थी तो फिर राजस्व विभाग ने जमीन की रजिस्ट्री ही क्यूं की। उन्होंने जमीन की रजिस्ट्री कराते समय सरकार को फीस भी जमा करा रखी है। उनका पैसा बरबाद जाएगा । साथ ही वे बेघर हो जाएंगे। यदि मकान तोड़ने है तो उससे पहले रजिस्ट्री करने वाले तहसीलदार के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जिन्होंने यहां प्लाॅट की रजिस्ट्री की थी।

उच्च अधिकारियों के आदेश पर नोटिस दिए हैं

विभाग के उच्च अधिकारियों के आदेश पर 55 मकानों को 24 घंटे में खाली करने के आदेश दिए गए है। हमारी टीम ने सभी को नोटिस दिया है। जिन्होंने नोटिस नही लिया उनके घर के सामन चस्पा दिए गंए है। क्षेत्र में कोई भी अवैध निर्माण या कॉलोनी को पनपने नहीं दिया जाएगा। \\\'\\\' सितेंद्र कुमार, जेई जिला नगर योजनाकार विभाग सोनीपत।

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