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कावेरी विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने जल बंटवारे का अंतिम ड्राफ्ट टालने की अपील ठुकराई
कर्नाटक में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया का हवाला देकर फैसला टालने की दलील दी थी
एजेंसी | नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कर्नाटक की उस दलील को खारिज कर दिया, जिसमें कावेरी प्रबंधन योजना के मसौदे के लिए और समय की मांग की गई थी। इसके पीछे कर्नाटक का तर्क था कि राज्य में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया चल रही है। कोर्ट ने केंद्र से कावेरी प्रबंधन योजना के मसौदे में प्रावधान को संशोधित करने के लिए कहा है।
इस प्रावधान में सरकार को चार दक्षिणी राज्यों- तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुड्डुचेरी के बीच कावेरी जल बंटवारे पर समय-समय पर निर्देश जारी करने का अधिकार है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल से योजना को संशोधित करने और गुरुवार को मंजूरी के लिए जमा करने के लिए कहा है। कर्नाटक की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने याचिका में मांग की थी कि कावेरी योजना के मसौदे को अंतिम रूप देने के लिए जुलाई के पहले हफ्ते तक रोक लगा दी जाए, क्योंकि राज्य में सरकार गठन की प्रक्रिया चल रही है। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि केंद्र को मसौदा योजना स्थापित करना है। इसी साल जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को कावेरी जल बंटवारे के लिए एक मैनेजमेंट बोर्ड के गठन का आदेश दिया था।