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निगम की सामान्य सभा भी दे सकेंगी जाति व निवास प्रमाण पत्र

3 वर्ष पहले
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नगरीय क्षेत्रों में निवास कर रहे आवेदकों के पास अगर जाति और मूलनिवास के संबंध में दस्तावेज या सबूत उपलब्ध नहीं है, तो नगर निगम की सामान्य सभा उस व्यक्ति अथवा परिवार की पहचान कर प्रमाणित कर सकेगी।

निर्धारित प्रारूप में मिले आवेदनों के सभी तथ्यों विचार करने के बाद सामान्य सभा एक अन्य प्रारूप में उसकी जाति और मूल निवास तय करेगी। गलत जानकारी देकर सामान्य सभा आवेदक के खिलाफ अपराध दर्ज किया जाएगा और दांडिक कार्रवाई की जाएगी। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों और निगम आयुक्तों को एक परिपत्र जारी किया है। परिपत्र के साथ आवेदकों और सामान्य सभा के लिए निर्धारित किए गए दो अलग अलग प्रारूप भी संलग्न किए गए हैं। यह कार्य एक वर्ष तक आयोजित होने वाली सामान्य सभा की बैठकों में पूरा किया जाएगा। और यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि इस आशय से ऐसा कोई व्यक्ति अथवा परिवार शेष नहीं रह गया है।

इन पर नहीं होगा विचार - राज्य शासन द्वारा ऐसे व्यक्तियों जिनकी जाति तथा जाति प्रमाण पत्र के संबंध में विनिर्दिष्ट तारीखों के पूर्व मूल निवास स्थान के संबंध में कोई लोक अथवा निजी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, उनकी पहचान नगर निगमों की सामान्य सभा की बैठकों के माध्यम से सुनिश्चित की जाएगी। विनिर्दिष्ट तारीख अर्थात् कट ऑफ डेट से अभिप्राय अनुसूचित जाति के संबंध में 10 अगस्त 1950, अज के संबंध में 6 सितंबर 1950 और अन्य पिछड़ा वर्ग के संबंध में 26 दिसंबर 1984 है।

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