पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

डाउनलोड करें
  • Hindi News
  • Local
  • Chhattisgarh
  • Raigarh
  • चोरी की बिजली से हॉलर चलाने वाले को Rs.4 लाख का जुर्माना

चोरी की बिजली से हॉलर चलाने वाले को Rs.4 लाख का जुर्माना

3 वर्ष पहले
  • कॉपी लिंक
रायगढ़ | बिजली चोरी के एक मामले में एक आरोपी को 1 साल की कैद और 4 लाख जुर्माने की सजा हुई है। लोक अभियोजक पंचानन गुप्ता ने बताया आरोपी श्याम लाल पटेल पिता चंदन सिंह निवासी तारागढ़ लैलूंगा को विद्युत कंपनी की टीम ने हॉलर फ्लोर मोटर को चलाने के लिए बिजली चोरी करते हुए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 में प्रकरण दर्ज किया था। मामले को कोर्ट में पेश किया गया। अधिवक्ता पंचानन गुप्ता ने शासन की ओर से पैरवी की प्रकरण पर तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश आशीष पाठक ने आरोपी को दोषी पाते हुए 1 वर्ष का कारावास और Rs.4 लाख 383 अर्थदंड की सजा सुनाई है। आरोपी के द्वारा एलटी लाइन से डायरेक्ट हुकिंग कर 5 एचपी क्षमता वाली हालर फ्लोर मोटर पंप का उपयोग किया जा रहा था। शिकायत पर बिजली विभाग की टीम ने 24 नवंबर 2011 के आरोपी के यहां दबिश देकर पकड़ा था।

खबरें और भी हैं...