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फर्जी चालान पर जांजगीर से लाया गया 11 लाख का विस्फोटक जब्त, तीन गिरफ्तार

3 वर्ष पहले
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भास्कर न्यूज | रायगढ़/सारंगढ़

जांजगीर-चांपा जिले के विस्फोटकों के वैध विक्रेता किरण इंटरप्राइजेज द्वारा अवैध तरीके से बेचने के लिए भेजा गया विस्फोटक क्राइम ब्रांच ने रविवार की रात चंद्रपुर मार्ग पर जगदंबा फन वर्ल्ड के नजदीक पकड़ा है। जब्त माल में दो प्लास्टिक बोरियों में 4 हजार डेटोनेटर, 4 बंडल लाल रंग का विस्फोटक वायर (बाती), 123 कार्टून नियोजेल लिक्विड और 123 बोरी अमोनियम नाइट्रेट है। माल की कीमत लगभग 11 लाख रुपए बताई जा रही है। टिमरलगा और गुड़ेली समेत बरमकेला ब्लाक में बड़ी संख्या में खदानें हैं। अवैध रूप से विस्फोटकों की खरीदे जाते हैं, मामला संवेदनशील इसलिए है क्योंकि सारंगढ़ और बरमकेला दोनों नक्सलियों के प्रभाव वाले इलाके हैं।

पुलिस ने एजेंट समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। अंधेरा होने के कारण ड्राइवर और ब्लास्टर फरार हो गए हैं। -शेष पेज 17

क्राइम ब्रांच प्रभारी जीएस दुबे ने बताया कि एसपी दीपक झा को भारी मात्रा में विस्फोटक अवैध तरीके से लाए जाने की सूचना मिली थी। सारंगढ़ पुलिस के साथ क्राइम ब्रांच ने रात लगभग 12 बजे पिकअप वाहन क्रमांक सीजी 11 बी 3193 को रोका। वाहन से दो व्यक्ति बाहर निकले और कुछ पलों में दो लोग पीछे से आ गए। पुलिस ने प्रकाश अग्रवाल पिता स्वर्गीय नागरमल 37 वर्ष निवासी सरिया और गुड़ेली के खीर सागर नेताम पिता गंगा प्रसाद 36 वर्ष तथा वेद राम साहू पिता गोपीचंद 29 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया। ब्लास्टर दिनेश यादव और उसका साथी ड्राइवर भाग निकले। प्रकाश अग्रवाल ने बताया कि विस्फोटक रसायन किरण इंटरप्राइजेज के संचालक राजू आंध्रा द्वारा बेचने के लिए भेजा गया था। उसने बताया कि वह सारंगढ़ व बरमकेला ब्लाक में चलने वाली छोटी-मध्यम खदानों के लिए लंबे समय से विस्फोटक सप्लाई कर रहा है। पकड़ा गया विस्फोटक बरमकेला स्थित एक गोदाम में ले जाया जा रहा था। आरोपियों के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम 1908 की धारा 3,4,5 अमोनियम नाइट्रेट 2012 धारा 4 अधिनियम 1884 की धारा 9 (1 ) बी के तहत कार्रवाई कर उन्हें 15 दिनों के लिए जेल भेजा दिया।



हादसे हुए, फिर भी गंभीर नहीं:

क्रशर खदानों में अवैध ब्लास्टिंग होने की वजह से कई हादसे हो चुके हैं। वर्ष 2013 में टिमर लगा स्थित बापोड़िया क्रशर में एक युवक ट्रैक्टर समेत ब्लास्ट हो गया था। जिससे वाहन के परखच्चे उड़ गए थे तो वहीं युवक की मौत हो गई थी। वहीं 8 अप्रैल 2016 में गुड़ेली में संचालित खदान संचालक युवराज साहू खुद ब्लास्ट की चपेट में आ गया था। वो खुद डेटोनेटर को पत्थर खदान में लगा रहा था। इस दौरान खदान के अन्य व्यक्ति ने डेटोनेटर के स्विच को चालू कर दिया। इसके बाद जोरदार धमाका हुआ और खदान संचालक इस दुर्घटना में घायल हो गया था।

जांजगीर का लाइसेंसी डीलर अवैध तरीके से भेजता है विस्फोटक, एजेंट बस्ती के गोदाम में डंप करते हैं, पत्थर तोड़ने के लिए खदान वालों को बेचते हैं चिल्हर में

बरमकेला व सारंगढ़ के जंगलों में नक्सली आते जाते रहते हैं, इसी इलाके में बेचा जाना था विस्फोटक

जिले में काटाभांजी और जांजगीर-चांपा से आता है विस्फोटक

जिले में 100 से अधिक क्रशर और 30 से ज्यादा छोटी बड़ी माइंस हैं। मध्यम और छोटे स्तर के माइंस आपरेटर खुले में विस्फोटक खरीदते हैं। सरिया, बोंदा, साल्हेओना के आसपास खदान वाले ओडिशा के काटाभांजी के एक अधिकृत विक्रेता से अवैध तरीके से विस्फोटक खरीदते हैं। यह विक्रेता कुछ दिनों पहले जेल की हवा खा चुका है। टिमरलगा और गुड़ेली में प्रकाश जैसे दलाल जांजगीर से लाकर विस्फोटक डंप करते हैं और खुले में बेचते हैं। रायगढ़ के गांजा चौक में विस्फोटकों का एक लाइसेंसी डीलर है लेकिन वहां बगैर बिल या रिकार्ड के माल नहीं मिलता इसलिए कोई खरीदता नहीं है।

लाइसेंस विस्फोटक नियंत्रक भारत सरकार आगरा द्वारा जारी किया जाता है। विस्फोटक सामग्री के उपयोग पर हमें कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है। पुलिस व खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) के पास होता है। एमडी जोशी, जिला खनिज अधिकारी।

फर्जी चालान पर भेजा माल, जुर्म दर्ज

डीलर किरण इंटरप्राइजेस के संचालक कनप्पा राजू वेंकट उर्फ सत्यनारायण राजू उर्फ राजू आंध्रा वाले के खिलाफ पुलिस ने 420, 120, 34 के तहत भी अपराध पंजीबद्ध किया गया है। पुलिस को गाड़ी से जो कागजात मिले उसके मुताबिक विस्फोटक सामग्री की डिलीवरी सरिया के राजेश अग्रवाल को की जानी थी। पुलिस के मुताबिक ऐसा कोई व्यक्ति सरिया में है ही नहीं। राजू फर्जी कागजात पर माल भेज रहा था। ब्लास्टर दिनेश यादव एवं उसके साथी ड्राइवर के साथ इलाके में उसके एजेंट प्रकाश अग्रवाल के पास माल लेकर आता फिर छुट्‌टे आर्डर पर माल बेचा जाता।

तीन साल पहले हुई थी बड़ी कार्रवाई

पुलिस द्वारा करीब तीन साल बाद बड़ी कार्रवाई की गई। 22 अप्रैल 2015 को तात्कालीन एसपी डॉ. संजीव शुक्ला के निर्देश पर तब सारंगढ़ एसडीओपी सत्येंद्र पांडेय के साथ 35 पुलिस अफसरों की छह टीम ने छह क्रशर खदानों में छापा मारा था। जिसमें गुड़ेली स्थित विजय बसंत के सिंघल क्रशर, बरातू सिदार के क्रशर व खदान, मोनू क्रशर और टिंकू क्रशर पर दबिश दी। वहीं टिमरलगा के बीरबल सिदार और गुड़ेली के दामोदर निषाद के घर में भी छापा मार कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में विस्फोटक जब्त किया था।

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