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बिजली चोरी पर 1 साल की कैद, पौने 4 लाख का जुर्माना

3 वर्ष पहले
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रायगढ़ | लंबे समय से बिजली चोरी कर लाखों रुपए की क्षति पहुंचाने वाले आरोपी पर सोमवार को विशेष न्यायाधीश ने फैसला सुनाया है। जिला न्यायाधीश ने मामले मे दोनों पक्ष की सुनवाई के बाद आरोपी टीकाराम पटेल निवासी पुटकापुरी को एक साल कैद और 3.75 लाख रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी लंबे समय से बिजली चोरी कर वेल्डिंग का व्यवसाय कर रहा था।

सारंगढ़ ब्लाक के पुटकापुरी गांव निवासी टीकाराम पटेल को विद्युत मंडल की टीम ने बिजली चोरी करते रंगे हाथ पकड़ा था। 23 सितंबर 2015 को विद्युत मंडल की टीम जांच के लिए पुटकापुरी गांव गई थी। जांच के दौरान जेई एसके दुबे ने टीकाराम के घर जांच के दौरान लाइन से अवैध कनेक्शन लेकर वेल्डिंग वर्कशॉप में काम कर रहा था। लोड की जांच की गई तो पाया कि 10 किलोवाट बिजली टीकाराम अपने व्यवसाय के लिए चोरी कर रहा है। जेई ने बिजली चोरी की धारा 135 के तहत प्रकरण तैयार कर विभागीय क्षतिपूर्ति के लिए 1.24 हजार जुर्माना भी किया। भुगतान के लिए उपभोक्ता को पर्याप्त समय भी दिया गया, लेकिन इसके बावजूद उसके द्वारा जुर्माने की राशि जमा नहीं कराई। विभाग ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से विशेष न्यायालय में परिवाद दाखिल किया, जिस पर सोमवार को न्यायाधीश ने सुनवाई करते हुए आरोपी को एक साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही लंबित भुगतान और ब्याज की राशि समेत कुल 3.75 लाख रुपए अर्थदंड भी लगाया है। मामले में लोक अभियोजक पीएन गुप्ता ने पैरवी की है।

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