पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

डाउनलोड करें

नाबालिग लड़की से दुष्कर्म, आरोपी को 10 साल की कैद

3 वर्ष पहले
  • कॉपी लिंक
रायगढ़। शादी का भरोसा दिलाकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को फास्ट ट्रैक कोर्ट के प्रभारी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सरोज नंद दास की अदालत ने 10 साल की कैद और 2 हजार रुपए अर्थदंड दिया है। कोर्ट ने पीड़ित लड़की को 1 लाख रुपए मानसिक व शारीरिक क्षति का प्रतिकर देने का भी आदेश दिया है। पुलिस की ओर से पैरवी कर रहे लोक अभियोजक पीएन गुप्ता ने बताया कि आरोपी राजेश सारथी पिता परदेशी 24 साल निवासी बेलाकछार बालको नगर कोरबा ने 30 सितंबर 2017 की रात धरमजयगढ़ दशहरा मैदान में परिजन के साथ पहुंची। 13 साल की नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले गया था। एक महीने तक अपने घर में रखकर दुष्कर्म किया। पीड़ित परिजन की शिकायत पर धरमजयगढ़ पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ धारा 363 के तहत जुर्म दर्ज किया था। जांच उपरांत नाबालिग को आरोपी के घर से बरामद कर उसके खिलाफ धारा 363, 366, 376 और 4, 6 लैंगिक अपराध बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। इस मामले की गुरुवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया।

खबरें और भी हैं...