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प्रदेश में लागू नहीं होगा एससी-एसटी एक्ट में सुप्रीम कोर्ट का संशोधन , आदेश वापस
रायपुर | राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय गाइडलाइन के अनुसार एससी-एसटी एक्ट को लेकर पु िस मुख्यालय के आदेश को वापस ले लिया है। मुख्यमंत्री रमन सिंह ने मंगलवार को इस आदेश को रद्द करने का निर्देश दिया। कांकेर रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला 20 मार्च को आया था, सेलो कार्ट, सेलो ट्राइब एट्रोसिटी एक्ट के लिए इस संबंध में छत्तीसगढ़ के पीएचक्यू के द्वारा एक आदेश जारी किया गया था, उस आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। राज्य सरकार भी इस निर्णय से प्रभावित है, एसटी एससी के सम्मान की रक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। शेष|पेज 7
इस विषय को लेकर राज्य सरकार निर्णय के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में भी याचिका दायर करेगी। केंद्र के साथ भी राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालय जाएगी। हमारे यहां भी 75 प्रतिशत लोग हैं। उनके सम्मान के लिए सरकार संवेदनशील है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस निर्णय के खिलाफ भी सरकार अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखेगी। तब तक के लिए आदेश को स्थगित किया जाता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के निर्णय के बाद हमें जो जानकारी लगी उस पर बैठकर फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट में हम अपना पक्ष पूरी मजबूती के साथ रखेंगे। हमारे यहां भी इन वर्गों की 44 प्रतिशत आबादी है। अधिकारी-कर्मचारी भी बड़ी संख्या में हैं।