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परिवार में सदस्यों की संख्या 6 से अधिक होने पर बढ़ाया जा सकेगा घर का दायरा

3 वर्ष पहले
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पीएम आवास योजना में ईडब्ल्यूएस श्रेणी को लाभ



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रायपुर डीबी स्टार

डीबी स्टार ने 2 अप्रैैल के अंक में पीएम आवास योजना के मकान बनाने में अपना छत्तीसगढ़ अव्वल 707 शहरों की रैकिंग में धमतरी पहले व रायपुर तीसरे नंबर पर शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी। जिसके बाद अब नया निर्देश जारी हो गया है। जिसमें हितग्राही का परिवार बढ़ जाने पर वह ईडब्लूएस मकान का दायरा बढ़ाने के लिए पीएम आवास योजना के तहत लोन ले सकते हैं।

3 लाख कम इनकम वाले ही ले सकेंगे लाभ

इस योजना के तहत घरों के एक्सटेंशन के लिए ईडब्ल्यूूएस और एलआईजी कैटेगिरी को ही क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम में शामिल किया गया है। यानी कि आपकी सालाना इनकम 3 लाख रुपए से कम है तो आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगिरी और 6 लाख रुपए से कम है तो एलआईजी कैटेगिरी का लाभ मिलेगा। दोनों कैटेगिरी को 6.5 फीसदी की सब्सिडी दी जाती है।

आपके पास अपना घर होने के कारण आप प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपके पास मकान है और परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़ने के कारण आप घर का दायरा बढ़ाने के लिए पीएम आवास योजना के तहत लोन ले सकते हैं। इस तरह आपको भी ब्याज सब्सिडी मिलेगी और 2 से 3 लाख रुपए का फायदा होगा।

कितना बढ़ा सकते हैं घर का दायरा

आप यदि ईडब्ल्यूएस कैटेगिरी के तहत लोन लेते हैं तो आपको अपना घर 30 वर्ग मीटर तक बढ़ाने के लिए 6 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा और अगर एलआईजी. कैटेगिरी के तहत लोन लेते हैं तो आपको अपना घर 60 वर्ग मीटर तक बढ़ाने के लिए 6 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा। अगर आप उससे अधिक लोन लेते हैं तो 6 लाख रुपए से अधिक के लोन पर बैंक आपसे सामान्‍य दर पर ब्‍याज लेगा। यदि आप इस स्‍कीम के तहत लोन लेकर को घर का एक्सपेंशन करते हैं तो आपको लगभग 2 लाख 67 हजार रुपए की बचत होगी। स्कीम के मुताबिक, आपके ब्याज पर बनने वाली कुल सब्सिडी 2 लाख 67 हजार रुपए को प्रिंसिपल अमाउंट से कम कर दिया जाएगा। यानी कि आप यदि कमरा, रसोई या बाथरूम बनाते हैं तो आपके कुल खर्च में इतनी राशि कम हो जाएगी।

निर्देश आया है, जल्द हितग्राहियों को लाभ देंगे

 इसके लिए निर्देश आ गया है। इसमें ईडब्लूएस हितग्राहियों को ही लाभ दिया जाएगा। उसके लिए ईडब्लूएस हितग्राही को नियमों का पालन करना होगा। ओपी चौधरी, कलेक्टर, रायपुर

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