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अस्पताल में डॉक्टर्स व दवा न मिलने या इलाज में लापरवाही की आरोग्य 104 पर करें शिकायत

3 वर्ष पहले
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सरकारी और निजी दोनों ही जगहों पर मरीजों का इलाज न मिले या फिर डॉक्टर्स लापरवाही करें तो आरोग्य 104 नंबर पर शिकायत कर सकते हैं। इस नंबर पर शिकायत करने से 24 घंटे के भीतर ही आपके शिकायतों का निराकरण होगा। वहीं लापरवाही करने वाले की जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई भी की जाएगी।

रायपुर डीबी स्टार

निःशुल्क स्वास्थ्य परामर्श देने वाली आरोग्य 104 सेवा का विस्तार किया गया है। अब लोग इस नंबर पर चिकित्सीय संस्थान की लापरवाही, दुर्व्यवहार व अन्य शिकायत भी कर सकते हैं। वहीं पूर्व में इस पर केवल चिकित्सीय परामर्श ही लिया जा सकता था। दरअसल लंबे समय से मरीजों के इलाज में लापरवाही और दुर्व्यव्हार किए जाने की शिकायत मिल रही थी। इसी के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग ने हेल्पलाइन नंबर में सुविधाओं को बढ़ा दी है। इस नंबर पर कोई भी व्यक्ति डॉक्टर्स की मनमानी और अस्पताल की व्यवस्थाओं के संबंध में शिकायत कर सकता है। शिकायत होने के तुरंत बाद एक्शन लिया जाएगा। इसकी जांच कराई जाएगी। फिर दोषी व्यक्ति पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।

कोई भी व्यक्ति दे सकता है सुझाव

आरोग्य में फोन कर लोग स्वास्थ्य सुविधा को बेहतर बनाने के लिए सुझाव भी दे सकेंगे। इसके अलावा किन क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिविर लगाने की आवश्यकता है, यह भी बता पाएंगे। इससे जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाई जा पाएगी।

स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित कर सकेंगे शिकायत

 आरोग्य में स्वास्थ्य परामर्श के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित शिकायत भी की जा सकती है। सरकारी व निजी अस्पताल के खिलाफ शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। डॉ.केएस शांडिल्य, सीएमएचओ, रायपुर

ये शिकायतें करा सकते हंै दर्ज

स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय में काम का न होना।

अस्पताल में डॉक्टर व कर्मचारी द्वारा दुर्व्यवहार करना।

गलत उपचार करना।

उपचार के नाम पर ज्यादा फीस लेना।

सरकारी अस्पतालों में दवा व अन्य सुविधा का न मिलना।

108 संजीवनी एक्सप्रेस, 102 महतारी एक्सप्रेस, 1099 मुक्तांजलि की सेवा न मिलना।

स्मार्ट कार्ड से संबंधित समस्या।

उपचार के नाम पर स्मार्ट कार्ड से ज्यादा रुपए काटना।

दवाओं के वितरण में गड़बड़ी या दवा न मिलना।

अमानक खाद्य सामग्री की भी कर सकेंगे शिकायत, 24 घंटे में होगा निराकरण

इसके अलावा किसी दुकानों में अमानक व बासी खाद्य सामाग्री बिकने की जानकारी दी जा सकती है। वहीं जांच के खाद्य पदार्थ अगर अमानक पाए जाते हैं तो ऐसे प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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