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संविलियन नियम निरस्त करने की फाइल अटकी, 7वें वेतनमान से पेंशन नहीं

3 वर्ष पहले
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रायपुर डीबी स्टार

डीबी स्टार ने शिकायत की पड़ताल करके 1 मई के अंक में एमपी-सीजी ने संविलियन नियम 49 को नहीं किया निरस्त,दो साल बाद भी 98 हजार से ज्यादा पेंशनर्स को नहीं मिला 7वां वेतनमान शीर्षक से खबर प्रकाशित किया था। इसमें पाया गया था कि राज्य बनने के 18 साल बाद भी राज्य के प्रशासनिक जिम्मेदारों ने पेंशनर्स की इस समस्या का निराकरण नहीं किया। इसलिए राज्य विभाजन के बाद यहां आए कर्मचारियों-अधिकारियों को मिलने वाले पेंशन और अन्य भत्ते में संविलियन नियम 49 रोड़ा बना हुआ है।

महंगाई भत्ते में भी रोड़ा

टीम ने पाया था,कि 60 फीसदी से ज्यादा ऐसे कर्मचारी-अधिकारी जो पेंशन पा रहे हैं। ऐसे लोगों को मिलने वाली राशि में महंगाई भत्ता जोड़कर देने में भी दिक्कते आ रही है। यहीं वजह है कि 7 वां वेतनमान लागू होने के करीब दो साल बाद भी 98 हजार से ज्यादा लोगों को महंगाई भत्ते का भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। जबकि पेंशनर कई बार मामले का निराकरण करने के लिए राज्य शासन से मांग भी कर चुके हैं। इसके बाद भी समस्या का समाधान जिम्मेदार नहीं खोज पाए हैं।

 पेंशनर्स की समस्या का निराकरण करने के लिए मध्यप्रदेश शासन के अधिकारियों से समय लेकर जल्द ही प्रकरण में सुधार किया जाएगा। नियम 49 को निरस्त करने के बाद नियम के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। कमलप्रीत सिंह,सचिव वित्त विभाग,रायपुर

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