ई-वे बिल पर आज से लोगों को देंगे ट्रेनिंग
रायपुर | राज्य में जीएसटी अधिनियम 2017 का ई-वे बिल के अन्तरराज्यीय परिवहन के प्रावधान 1 जून से लागू किए जा रहे हैं। इस संबंध में जानकारी देने के लिए बुधवार से प्रशिक्षण दिया जाएगा। राज्य के सभी संभागीय आयुक्त कार्यालयों में 16 मई को तीन बजे से प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस दिन हितग्राही अर्थात ट्रांसपोर्टर्स का प्रशिक्षण होगा। 18 मई को अपरान्ह 3 बजे टैक्स एडवोकेट्स, प्रेक्टिशनर और प्रोफेशनल लोगों को संभागीय कार्यालय में ही प्रशिक्षण दिया जाएगा।
मास्टर ट्रेनर उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। वृत्त कार्यालयो में 17 मई को 3 बजे बड़े व्यापारियों और उनके लेखापाल का प्रशिक्षण होगा। इसी दिन ब्लाक के बड़े व्यवसायियों और उनके लेखापालों का प्रशिक्षण भी वृत्त कार्यालयों में मिलेगा। 15 मई से 25 मई तक व्यवसायियों के लिए पंजीयन अभियान चलाया जा रहा है। जीएसटी में पंजीकृत करदायी व्यक्तियों का पंजीयन तथा अपंजीकृत ट्रांसपोर्टर्स का इनरोलमेंट ईवेबिलजीएसटी डॉट जीओव्ही डॉट इन में किया जाना है।