रेरा में रजिस्ट्रेशन जरूरी, नहीं तो हर दिन 10 हजार रु. का जुर्माना
छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण यानी रेरा में रियल एस्टेट कारोबारियों और उनके एजेंटो को अपने प्रोजक्ट्स के साथ पंजीयन अनिवार्य होगा। । बिना पंजीयन के काम करने पर उन्हें रोज दस हजार रुपए जुर्माना देना होगा।इसके पीछे मंशा यह है कि एजेंटों के माध्यम से मकान आदि सम्पत्ति खरीदने पर ग्राहकों के हितों की सुरक्षा हो सके।
पंजीयन कराए बिना काम कर रहे एजेंटों के बारे में कोई भी नागरिक रेरा के ई-मेल registrar.rera.cg@gov.in पर सूचित कर सकते हैं। इस प्रकार की सूचना देने वालों के नाम गोपनीय रखे जाएंगे। पंजीयन प्रक्रिया के बारे में जानकारी के लिए राजधानी के शास्त्री चौक पर छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) के कार्यालय में या टेलीफोन नंबर 0771-4918927 पर भी अधिकारियों से संपर्क किया जा सकता है। रेरा के अध्यक्ष विवेक ढांड ने बताया कि फरवरी से ही राज्य की रियल एस्टेट परियोजनाओं का पंजीयन शुरू कर दिया गया है। अब तक एजेंट पंजीयन के लिए 68 आवेदनों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। उन्हें रजिस्ट्रेशन नंबर भी जारी कर दिए गए हैं।
रियल एस्टेट परियोजनाओं के प्रमोटरों के लिए भी यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे अपना लेन-देन सिर्फ पंजीकृत एजेंटों के माध्यम से ही करें। वे जल्द से जल्द पंजीयन करवा लें। उन्होंने मकान आदि खरीदने वालों से भी आग्रह किया है कि वे सिर्फ पंजीकृत एजेंटों से ही अपना संव्यवहार करें। अगर कोई एजेंट रजिस्ट्रेशन कराए बगैर काम कर रहा हो तो इसे भू-संपदा विनियामक अधिनियम का उल्लंघन मानकर उस पर प्रतिदिन दस हजार रुपए का जुर्माना भी किया जाएगा।
पंजीयन के लिए ऐसे करें आवेदन -
मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) में एजेंटों के पंजीयन प्रक्रिया की जानकारी सरल शब्दों में दी गई है। इससे उन्हें प्रक्रिया समझने में आसानी होगी। पंजीयन के लिए रियल एस्टेट परियोजनाओं की तरह उनके एजेंट भी रेरा के वेबपोर्टल एचटीटीपीः//रेराडॉटसीजीस्टेटडॉटजीओव्हीडॉटइन/(http://rera.cgstate.gov.in/) माध्यम से भी आँनलाइन आवेदन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ रेरा ने रियल एस्टेट एजेंटों के पंजीयन में उन्हें होने वाली किसी भी प्रकार की कठिनाई को हल करने के लिए हेल्पलाइन नंबर 7805075856 भी जारी कर दिया है।