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निजी स्कूलों की लिस्टिंग का काम पूरा नहीं, आवेदन 20 के बाद

3 वर्ष पहले
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शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए आवेदन की प्रक्रिया अब 20 अप्रैल के बाद शुरू होगी। 16 अप्रैल से आवेदन शुरू होने की संभावना थी, लेकिन स्कूलों की लिस्टिंग का काम पूरा नहीं होने की वजह से तारीख को आगे बढ़ाया गया है।

अफसरों का कहना है कि आरटीई के दायरे में आने वाले एक-एक निजी स्कूलों की पूरी जानकारी शिक्षा विभाग के वेब पोर्टल पर अपडेट की जा रही है। स्कूल किस मोहल्ले में है, वार्ड में है। इसकी भी पूरी जानकारी सिर्फ एक क्लिक में उपलब्ध होगी। स्कूलों की लिस्टिंग का काम जल्द पूरा होगा। इसके बाद आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। आरटीई में दाखिले के लिए इस बार राजधानी के अलावा पूरे राज्य में ऑनलाइन सिस्टम अपनाया जाएगा। यानी इसके माध्यम ही विद्यार्थियों को प्रवेश मिलेगा। इसके तहत ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। पिछली बार राजधानी के कुल 822 स्कूलों में आरटीई के तहत सीटें आरक्षित की गई थी। सीटों की संख्या 9574 थी। करीब छह हजार विद्यार्थियों को प्रवेश मिला। सबसे अधिक सीटें छोटे व मध्यम स्तर के स्कूलों में थी। बड़े स्कूलों की ओर से कुछ ही सीटें दी गई थी।

इनमें से भी कई सीटों पर विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं मिला था। इस बार एक-एक स्कूलों की क्लास के अनुसार लिस्टिंग हो रही है। अफसरों का कहना है कि नर्सरी से लेकर कक्षा दूसरी तक की सीटों का हिसाब निजी स्कूलों से लिया जा रहा है। इसके अनुसार ही आरक्षित सीटों पर प्रवेश होगा। इस बार संभावना है कि बड़े स्कूल में भी आरटीई से प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या बढ़ेगी।

प्रवेश के लिए होगा प्रचार-प्रसार :

शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आरटीई से प्रवेश को लेकर प्रचार-प्रसार होगा। इसके लिए पंपलेट बांटे जाएंगे। सरकारी नोडल स्कूलों में बैनर लगेंगे। इसके अलावा नोडल अफसर भी अलग-अलग जगहों पर जाकर लोगों को आरटीई के बारे में बताएंगे। इसके अलावा नोडल अफसर पैरेंट्स को ऑनलाइन आवेदन करने में भी मदद करेंगे। उन्हें पूरी जानकारी देंगे।

यह दस्तावेज होंगे जरूरी :

शिक्षा का अधिकार के तहत आवेदन के लिए कुछ दस्तावेज जरूरी है। जैसे बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र। परिजन का आय प्रमाण पत्र या बीपीएल कार्ड। पता व पहचान के लिए आधार कार्ड, बिजली बिल, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र समेत अन्य में से किसी एक का होना जरूरी है। जाति प्रमाण पत्र।

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