जलती होली में धक्का देने वाले को तीन माह का कारावास
रायसेन| प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट मोहम्मद अरशद खान ने जलती होली के अंगारों पर धक्का देने वाले आरोपी मदनसिंह पुत्र अमान सिंह 45 निवासी सिंडोरा को तीन माह का सश्रम कारावास और 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने पर 5 दिन का साधारण कारावास अलग से भुगताए जाने का आदेश दिया है।
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी शारदा शाक्य ने बताया कि सिंडोरा गांव में 6 मार्च 2015 को गांव में रहने वाला गोपाल सिंह होलिका दहन स्थल पर पूजा करने गया था। तब उनके बीच हुई कहा सुनी से नाराज होकर आरोपी मदनसिंह बैरागी ने गोपाल को धक्का मार दिया था, जिससे गोपाल होली के अंगारों में गिर गया था। अंगारों पर गिरने से उसके दोनों पैर जल गए थे। उक्त घटना की रिपोर्ट थाना कोतवाली रायसेन में दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। इस मामले में सरकारी वकील ने साक्ष्य और गवाह पेश किए।