नाबालिग के साथ छेड़छाड़ पर आरोपी को पांच साल की सजा
रायसेन| प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश तृप्ति शर्मा ने नाबालिग से लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के मामले में आरोपी मोहम्मद साजिद पुत्र शाहिद 35 वर्ष निवासी गवोईपुरा को 5 साल का सश्रम कारावास और 1000-1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
इस मामले में शासन की ओर से पैरवी करने वाले उपसंचालक (अभियोजन) रामेश्वर कुमरे ने बताया कि तहसील मोहल्ला में रहने वाली एक नाबालिग बालिका ने अपने पिता के साथ कोतवाली थाने पहुंचकर 25 जनवरी 2017 को एक आवेदन दिया था। इसमें आरोपी मोहम्मद साजिद खान द्वारा गलत हरकत करने की शिकायत की गई थी। इस मामले की जांच करने के बाद कोतवाली पुलिस ने आरोपी आरोपी मोहम्मद साजिद खान के खिलाफ धारा 354 भादंवि एवं 7/8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया। इस मामले में अभियोजन उपसंचालक रामेश्वर कुमरे ने गवाह और साक्ष्य प्रस्तुत किए। इस आधार पर प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश तृप्ति शर्मा ने आरोपी को 5 साल का कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है।