विधवा पेंशन के लिए महिला का गरीब होना जरूरी नहीं
रायसेन| प्रदेश सरकार ने विधवा महिलाओं को दी जाने वाली पेंशन में गरीबी रेखा से नीचे के परिवार की सदस्य होने संबंधी शर्त को हटा दिया है। अब यदि कोई महिला विधवा है और वह गरीब परिवार की सदस्य नहीं भी है तो उसे पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। उपसंचालक सामाजिक न्याय ने बताया कि हाल ही में प्रदेश सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी किए है।