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बच्चों की 5 और फिर 15 वर्ष की आयु पर आधार अपडेट कराना जरूरी

3 वर्ष पहले
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रायसेन | आधार अधिनियम के तहत बच्चों की 5 और फिर 15 वर्ष की आयु पर आधार की बायोमैट्रिक जानकारी को अपडेट करवाना अनिवार्य है। इसके साथ ही विद्यार्थियों का छात्रवृत्ति एवं अन्य सुविधाओं के लिये आधार पंजीयन और उसमें सही मोबाइल नंबर होना जरूरी है। विद्यार्थियों के आधार की जानकारी को अपडेट करने के लिये सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों में कैम्प लगाए जाएंगे। यह तथ्य सामने आया है कि कई बच्चों के आधार पंजीयन में आयु, मोबाइल नंबर सही नहीं है। इससे उनके बैंक खाते नहीं खुल पा रहे हैं। मैंडेटरी अपडेशन के अतिरिक्त अन्य अपडेशन में विद्यार्थियों को 25 रुपये देने होंगे।

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