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छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को एक साल की सजा

3 वर्ष पहले
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प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट मोहम्मद अरशद खान ने छेड़छाड़ के मामले में अारोपी पंकज उर्फ छोटू पुत्र रामगोपाल रघुवंशी 25 वर्ष, निवासी ग्राम सिमरिया कलां तहसील सिलवानी एक साल का कारावास और 500 रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।

शासन की ओर से पैरवी करने वाली सहायक लोक अभियोजन अधिकारी शारदा शाक्य ने बताया कि रायसेन की अशाेक नगर कालाेनी में रहने वाली एक महिला को अकेला पाकर आरोपी पंकज रघुवंशी घर का दरवाजा खोलकर अंदर घुस गया और बुरी नियत से उसका हाथ पकड़कर उसे अपने मोबाइल नंबर पर बात करने के लिये कहा। इसके साथ साथ बात न करने पर उसे जान से खत्‍म कर देने की धमकी भी दी।

उक्‍त घटना की रिपोर्ट थाना कोतवाली रायसेन में की गई। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर संपूर्ण विवेचना के पश्‍चात न्‍यायालय में चालान प्रस्‍तुत किया गया। इस मामले में गवाहों और साक्ष्य के आधार पर आरोपी को विभिन्न धाराओं में अलग-अलग सजा सुनाई गई है।

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