प्रदेश में मजदूरों के बच्चों को सरकारी महाविद्यालयों शासकीय अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों के स्नातक और स्नातकोत्तर, दोनों में नियमित पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने पर शैक्षणिक शुल्क से छूट दी जायेगी। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा क्रियान्वित विक्रमादित्य शिक्षा योजना में असंगठित कर्मकार के बच्चों को भी पात्र माना जायेगा।
एक अप्रैल 2018 के बाद इन महाविद्यालयों में जो भी प्रवेश इस वर्ग के विद्यार्थियों द्वारा लिया जायेगा, उन्हें शैक्षणिक शुल्क से छूट की पात्रता होगी। विद्यार्थियों को प्रवेश लेने के लिये अपना आवेदन-पत्र ऑनलाइन भरना होगा। ई-प्रवेश पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित कर्मकार की श्रेणी को भी शामिल किया जा रहा है। इससे प्रवेश के समय ही विद्यार्थी इसे अंकित कर सकेंगे। इसी पोर्टल पर वह अपने असंगठित कर्मकार माता-पिता का पंजीयन क्रमांक भी दर्ज कर सकेंगे।
सत्यापन को देने होंगे दस्तावेज : विद्यार्थी को प्रवेश के समय महाविद्यालय में अपने अन्य दस्तावेज सत्यापन के लिए देने होंगे। उसी समय उनका असंगठित कर्मकार के पंजीयन क्रमांक का भी सत्यापन किया जायेगा। सत्यापन विद्यार्थी द्वारा अपने माता-पिता का कर्मकार पंजीयन कार्ड प्रस्तुत करने के आधार पर होगा। वैकल्पिक रूप में श्रम विभाग के पोर्टल से भी उसका सत्यापन किया जा सकेगा।