राजसमंद | हाईकोर्ट ने केन्द्र सरकार के पशु क्रूरता निवारण नियम, 2017 के डॉग्स की ट्रेडिंग करने को भी ब्रीडिंग की श्रेणी में शामिल करने वाले प्रावधानों को चुनौती देने वाली कैनल क्लब ऑफ राजस्थान की याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया। न्यायाधीश एमएन भंडारी व डीसी सोमानी की खंडपीठ ने यह आदेश दिया।