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किन्नौर व रामपुर में चालकों पर कसा शिकंजा

3 वर्ष पहले
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प्रदेश में सड़क हादसों के बाद परिवहन विभाग ने नियमों को न अपनाने वाले चालकों और स्कूलों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसके तहत आरटीओ रामपुर ने किन्नौर और रामपुर क्षेत्र में बीते 11 से 17 अप्रैल तक कुल 48 वाहनों के चालान के साथ साथ तीन वाहनों को इम्पाउंड भी किया। इस कार्रवाई के बाद अब वाहन चालकों में हड़कंप का माहौल पैदा हो गया है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करें सभी चालक: गौर हो कि प्रदेश के कांगड़ा जिले के नूरपुर में पेश आए स्कूल बस के हादसे के बाद समूचे प्रदेश में परिवहन विभाग हरकत में आ गया है। विभाग स्कूलों में लगी बसों की बारीकी से छानबीन कर रही है, ताकि हादसों पर नियंत्रण किया जा सके। आरटीओ ने बीते एक सप्ताह में किन्नौर और रामपुर क्षेत्र में नियमों को ताक पर रखने वाले 48 वाहनों पर दबिश देकर ३५ हजार रुपये का जुर्माना वसूला है। इसमें बसों, निजी वाहनों और स्कूलों में सेवाएं दे रही निगम की बसों की बारीकी से छानबीन की। इसके अलावा सभी चालकों से सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की पालना करने के साथ बिना परमिट, रजिस्ट्रेशन, ओवरलोडिंग, सेफ्टी गार्ड स्पीड गवर्नर, अग्निशमन यंत्र सहित अन्य सुरक्षा उपकरणों के वाहन न चलाने की भी हिदायत दी है। स्कूल प्रबंधन और अन्य लोग बिना परमिट और रजिस्ट्रेशन वाले वाहनों को खड़ा रखें, वरना उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वहीं आपराधिक घटनाओं में संलिप्त चालकों को स्कूल बसें न चलाने दें। ऐसे वाहन चालकों पर पुलिस प्रशासन द्वारा मामला दर्ज करने का प्रावधान है।

रामपुर में निजी स्कूल वाहन का चालान करती आरटीओ कृष्णा नेगी।

ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करने वाले चालकों को किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा। वाहन निगम के हों या फिर निजी सभी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना करें। परिवहन निगम को भी स्कूली बच्चों को लाने ले जाने के लिए नियमों की पूरी तरह से पालना करें। कृष्णा नेगी, आरटीओ

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