रामपुर बुशहर |मुख्य ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट किन्नौर स्थित रामपुर प्रताप सिंह ठाकुर ने मारपीट के मामले में 3 लोगों को अलग अलग धाराओं के तहत 1 वर्ष 6 माह और 15 दिन की सजा सुनाई है। इस मामले में हरीश कुमार, शेर सिंह, सुंदर सिंह तीनों निवासी कोटला, ज्यूरी को सजा हुई है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक 13 मार्च 2010 को पीथवी निवासी सुंदर सिंह ने पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करवाई की वह चंडीगढ़ से अपने घर जा रहा था, उसके साथ गोपीचंद और कुलदीप भी साथ थे। जब वो ज्यूरी के नजदीक पहुंचे तो सुंदर सिंह ने देखा कि कुछ लोग एक व्यक्ति को मार रहे है।
उसने गाड़ी रोकी और उन्हें मारने से मना किया। लेकिन वो तीनों उसे ही मारने लग गए। आरोपियों ने उससे पैसे भी छीने और मोबाइल छीनने की भी कोशिश की।