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पुलिस गिरफ्त से फरार होने पर एक आरोपी को मिली चार माह की कैद

3 वर्ष पहले
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भास्कर न्यूज | रामपुर बुशहर

अतिरिक्त मुख्य ज्यूडिशियल मैजिस्टे्रट रामपुर ने संजीव कुमार, पुत्र प्रेम सिंह, निवासी गोरा को आईपीसी की धारा 224 के तहत चार माह की साधारण कारावास की सजा सुनाई गई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक 5 जुलाई 2015 को पुलिस कर्मी एक आरोपी को रिकांगपिओ से बलात्कार और पोस्को एक्ट के तहत ज्यूडिशियल रिमांड के लिए रामपुर कोर्ट में पेश करने के लिए ला रहे थे। जिसके बाद उसे ज्यूडिशियल रिमांड मिलने के बाद 6 जुलाई को वापिस रिकांगपिओ ले जा रहे थे कि बधाल के समीप वह शौच जाने के बहाने मौके से फरार हो गया। जिसके बाद उसे काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने पकड़ा और फिर से उसे कोर्ट में पेश किया। संजीव को अपने किए पर पछतावा हुआ। सोमवार को कोर्ट ने उसे चार माह की साधारण कैद की सजा सुनाई। इस मामले की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी शवनम ने की।

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