- Hindi News
- National
- ट्रेन में चूहा काटने से जख्मी यात्री को कोर्ट के आदेश के बाद भी रेलवे नहीं दे रहा है जुर्माना
ट्रेन में चूहा काटने से जख्मी यात्री को कोर्ट के आदेश के बाद भी रेलवे नहीं दे रहा है जुर्माना
बोकारो स्टील प्लांट के रिटायर चीफ इंजीनियर पीसी सिन्हा और उनकी प|ी अल्का सिन्हा को 30 दिसंबर 2015 को हटिया-हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन की एसी फर्स्ट क्लास बोगी में चूहे ने काट लिया था। इस मामले में पीसी सिन्हा ने रेलवे पर 10 लाख रुपए क्लेम किया था। इसके लिए वे कंज्यूमर कोर्ट गए थे। मामले में छह माह पहले कोर्ट ने यात्री के हक में फैसला सुनाते हुए रेलवे को एक लाख रुपए दो माह में जुर्माना देने का आदेश दिया था। यह राशि 8 अप्रैल 2016 से 12 फीसदी ब्याज के साथ देने को कहा था। लेकिन, भुक्तभोगी को जुर्माने की राशि अब तक नहीं दी गई है।
जुर्माना देने से नई परंपरा की शुरुआत हो जाएगी : आचार्या
रांची रेल मंडल के सीनियर डीसीएम एमआर आचार्या ने कहा कि एक-दो दिन में कोर्ट के फैसले को ऊपरी कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जुर्माने की राशि देकर एक नई परंपरा शुरू नहीं करना चाहते हैं। अगर एक केस में पैसा दे दिया गया, तो भविष्य में रेलवे के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है।