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पासपोर्ट के लिए सरकारी अब अधिकारियों को विजिलेंस क्लियरेंस जरूरी

3 वर्ष पहले
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रांची | पासपोर्ट के लिए केंद्र सरकार के अधिकारियों को विजिलेंस क्लियरेंस लेना जरूरी होगा। उन्हें पासपोर्ट के लिए आवेदन करने से पूर्व ही विजिलेंस क्लियरेंस का सर्टिफिकेट देना होगा। विदेश मंत्रालय द्वारा विजिलेंस क्लियरेंस को अनिवार्य किये जाने के बाद केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने इसकी व्याख्या करते हुए राज्य सरकारों को भी अवगत कराया है। उसमें स्पष्ट किया गया है कि इस तरह के मामले में फंसे या आरोपी अधिकारियों को विजिलेंस क्लियरेंस नहीं दिया जायेगा। जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार ने पासपोर्ट बनाने के नियम को इसलिए कड़ा किया है क्योंकि भ्रष्टाचार करने के बाद अधिकारी विदेश न भाग जायें।

डीओपीटी के अनुसार किसी अधिकारी को विजिलेंस क्लियरेंस नहीं दिया जाएगा अगर वह निलंबित हैं। उस अधिकारी के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल किया जा चुका है। उस अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत अभियोजन की स्वीकृति दी जा चुकी है। भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार हुए हैं। भ्रष्टाचार के मामले में उनके विरुद्ध मुकदमा हुआ है और अनुसंधान लंबित है। उस अधिकारी के विरुद्ध सरकार के किसी एजेंसी द्वारा एफआईआर कराया गया है। हालांकि चिकित्सीय जांच के लिए विदेश जाने की अर्जेंसी पर उन्हें विशेष परिस्थिति में पासपोर्ट के लिए विजिलेंस क्लियरेंस दिये जाने पर विचार किया जा सकता है।

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