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20 से राज्य में बिना इंट्रा-स्टेट ई-वे बिल के माल ले जाने पर लगेगी पैनाल्टी
रांची/ नई दिल्ली | इंट्रा ई-वे बिल प्रणाली 20 अप्रैल से और छह राज्यों में लागू की जाएगी। इनमें मध्यप्रदेश, हरियाणा, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड और त्रिपुरा शामिल हैं। बिहार के उप-मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। इंट्रा-स्टेट ई-वे बिल के इन राज्यों के भीतर 50,000 रुपए से ज्यादा मूल्य ंके सामान के परिवहन के लिए ई-वे बिल बनवाना अनिवार्य होगा। अब तक यह प्रणाली छह राज्यों में लागू की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में यह प्रणाली 15 अप्रैल से लागू की जा चुकी है। इससे पहले सिर्फ कर्नाटक में यह एक अप्रैल से प्रणाली लागू की गई थी।