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तत्कालीन ईई समेत 6 को पांच साल की सजा

3 वर्ष पहले
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21 साल पुराने अलकतरा घोटाला मामले में सीबीआई के स्पेशल जज एके मिश्र की अदालत ने दोषी पाए गए कार्यपालक अभियंता मो. इशाक समेत 6 अभियुक्तों को पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपियों पर अलग से 25-25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। इस मामले में सीबीआई ने इन लोगों के खिलाफ आरोप लगाया था कि वर्ष 1992-93 में हजारीबाग जिला अंतर्गत सड़क निर्माण के दौरान फर्जी चालान के आधार पर अलकतरा की खरीदारी दिखाते हुए 50 लाख की सरकारी राशि का गबन कर लिया था। सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से 37 गवाहों के बयान दर्ज कराए।

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