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टीचर से यौन शोषण के मामले में दोषी, सजा 22 को

3 वर्ष पहले
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रांची |चुटिया निवासी आदित्य साहू को शादी का प्रलोभन देकर 3 साल तक यौन शोषण करने के मामले में कोर्ट ने दोषी ठहराया है। यह फैसला न्याय आयुक्त सचिंद्र कुमार पांडे की अदालत ने शनिवार को सुनाया। सजा के बिंदु पर 22 मई को सुनवाई होगी। आदित्य साहू के खिलाफ कांके थाना क्षेत्र की सुकुरहुटू में रहनेवाली महिला टीचर ने कांके थाना में 15 जुलाई 2016 को एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोप है कि पीड़िता वर्ष 2013 में अपनी मौसी के घर गई हुई थी। उसी दौरान बगल में रहने वाले आदित्य से उसका परिचय हुआ। एक दिन उसने जबरदस्ती उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। इसके बाद वह उसकी अंतरंग तस्वीरों को इंटरनेट पर लोड करने की धमकी देकर लगातार शारीरिक संबंध बनाते रहा। शादी का भी वादा किया। कोर्ट ने 17 दिसंबर 2016 को आरोपी के खिलाफ आरोप तय किया। अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए।

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