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लॉज-हॉस्टल के लिए बिल्डिंग का नक्शा जरूरी, 100 आवेदन लौटाए

3 वर्ष पहले
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राजधानी में वर्षों पुराने घर में लॉज-हॉस्टल चलाना अब आसान नहीं होगा। लॉज-हॉस्टल चलाने के लिए बिल्डिंग का परमिशन लेना जरूरी है। नगर निगम ने बिना नक्शा पास कराए बनी बिल्डिंग में चलने वाले लॉज-हॉस्टल को स्वीकृति देने से इंकार कर दिया है। निगम बाजार शाखा ने लॉज-हॉस्टल के रजिस्ट्रेशन के लिए आए करीब 100 लोगों को लौटा दिया है। साथ ही आवेदकों को संबंधित बिल्डिंग का नक्शा जमा करने को कहा है। इधर, शहर में अधिकतर लोग अपने पुराने घरों में ही लॉज-हॉस्टल खोले हुए हैं। पहले उन्होंने बिल्डिंग का नक्शा पास नहीं कराया है। सरकार ने पहले से बने घर को रेगुलराइज करने के लिए भी नियम नहीं बनाया। इस वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है।

चुनाव के बाद शांत हो गया घरों को वैध करने का मामला : नगर निगम चुनाव में डिप्टी मेयर ने बिना नक्शा के बने घरों को रेगुलराइज करने का मामला उठाया था। चुनाव से पहले हुए निगम बोर्ड की बैठक में तीन मंजिला घर को उसी स्थिति में ही वैध करने का प्रस्ताव पास हुआ, लेकिन इस मामले में आगे बात नहीं बढ़ सकी।

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