प्रदूषण नियंत्रण पर्षद में रिक्त पदों को भरें : कोर्ट
रांची | झारखंड हाईकोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण पर्षद को वहां के रिक्त पदों को भर कर कामकाज समुचित तरीके से करने का निर्देश दिया है। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह व जस्टिस र|ाकर भेंगरा की खंडपीठ ने पहाड़ों के गायब होने और बढ़ते प्रदूषण पर रोकथाम के लिए दायर जनहित याचिका की सुनवाई में यह निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि वायु प्रदूषण घटाने के लिए बोर्ड गंभीर कदम उठाए। पर्षद की ओर से बताया गया कि पर्षद कई काम कर रहा है, पर 25 प्रतिशत वर्क फोर्स पर का हो रहा है। सवा सौ से अधिक पद रिक्त हैं, इसलिए कार्य बाधित है।