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हाईकोर्ट ने कहा, जेपीएससी छठी सिविल सेवा पीटी का रिजल्ट जारी करे

3 वर्ष पहले
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कोर्ट ने कहा-संख्या बढ़ने से किसी को नुकसान नहीं होगा

सरकार का फैसला सही, मुख्य परीक्षा में छात्रों की संख्या बढ़ेगी

लीगल रिपोर्टर | रांची

हाईकोर्ट ने छठी सिविल सेवा पीटी के संशोधित रिजल्ट पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर याचिका खारिज कर दी है। साथ ही जेपीएससी को जल्द से जल्द पीटी का संशोधित रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने गुरुवार को सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार को फैसला सुनाया।

यह याचिका पंकज कुमार व अन्य की ओर से दायर की गई थी। इसमें सिक्स्थ कंबाइंड कंपीटिटिव सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2016 के संबंध में सरकार द्वारा 12 फरवरी को जारी उस सर्कुलर को चुनौती दी थी, जिसमें पीटी में न्यूनतम पास मार्क्स पाने वालों को मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति देने की बात कही गई थी। इस सर्कुलर के आधार पर जेपीएससी को पीटी का संशोधित रिजल्ट जारी करना है। याचिका में कहा गया था कि सरकार और जेपीएससी परीक्षा के बाद ऐसा निर्णय नहीं ले सकती। इससे दूसरे छात्रों को नुकसान होगा।

कोर्ट ने कहा कि पीटी में अधिक लोगों के पास होने से किसी को काेई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसमें कुछ नए लोग आ जाएंगे। मुख्य परीक्षा में बैठने वालों की संख्या बढ़ेगी। इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। कोर्ट ने सरकार के फैसले को सही बताते हुए यह याचिका खारिज कर दी। सरकार की ओर से महाधिवक्ता अजीत कुमार और जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने बहस की।

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